
33 साल बाद इंसाफ की जीत, झूठे आत्महत्या केस में फंसाए गए व्यापारी को किया दोषमुक्त
दुर्ग। छत्तीसगढ़ में पुलिस की मनमानी और सत्ता के दुरुपयोग का एक सनसनीखेज मामला 33 साल बाद सामने आया है। आत्महत्या के झूठे प्रकरण में फंसाकर शहर के व्यापारी प्रदीप जैन को करीब 993 दिन जेल भेजने वाले तत्कालीन थाना प्रभारी (TI) को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने व्यापारी को न सिर्फ दोषमुक्त किया, बल्कि 13 लाख रुपये से अधिक की क्षतिपूर्ति दिलाने का आदेश भी दिया है।

हाईकोर्ट ने माना— कार्रवाई थी दुर्भावनापूर्ण
बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि तत्कालीन भिलाई पदस्थ TI एमडी तिवारी ने दुर्भावनापूर्वक व्यापारी को झूठे आत्महत्या मामले में फंसाया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि या तो राज्य सरकार मुआवजा दे या फिर दोषी अधिकारी से वसूली कर पीड़ित को राशि दी जाए।
TI की जेब से वसूले गए 13 लाख रुपये
कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए TI की संपत्ति की जांच कराई। कुर्की और नीलामी की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही TI ने 13.40 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट तहसीलदार के पास जमा किया, जिसे 17 दिसंबर को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। अब व्यापारी को मुआवजे की राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
1992 का मामला, जिंदगी तबाह कर दी गई
पीड़ित व्यापारी के वकील सुधीर पांडे ने बताया कि मामला वर्ष 1992 का है। प्रदीप जैन की भिलाई के सेक्टर क्षेत्र में साइकिल की दुकान और रूआबांधा में दूध डेयरी थी। उसी दौरान उनके छोटे भाई की पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। जांच के दौरान पुलिस ने प्रदीप जैन को झूठे तरीके से आरोपी बना दिया और गिरफ्तार कर लिया।
डेयरी तोड़ी, 35 भैंसें छोड़ी गईं
इतना ही नहीं, व्यापारी को मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए उसकी डेयरी तोड़ दी गई और वहां बंधी 35 भैंसों को भी छोड़ दिया गया। निर्दोष होते हुए भी प्रदीप जैन को लगभग तीन साल जेल में बिताने पड़े।

कलेक्टर के निर्देश पर हुई सख्त कार्रवाई
जिला प्रशासन की ओर से पैरवी कर रहे वकील गिरीश शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद वसूली का मामला दुर्ग कलेक्टर कोर्ट में पेश किया गया। कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश पर संपत्ति चिन्हित कर कार्रवाई शुरू की गई, जिसके बाद TI ने पूरी राशि जमा कर दी।
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