
जांजगीर-चांपा: लूटपाट और उगाही मामले में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के छह सदस्य दोषी, सात-सात साल की सजा
जांजगीर-चांपा, 17 जून 2025:
छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में वर्ष 2021 के एक संगठित लूटपाट और उगाही के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (FTC) की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से जुड़े छह पदाधिकारियों और सदस्यों को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने प्रत्येक को सात-सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों में भूपेंद्र कुमार रात्रे, लक्की उर्फ लोकेश कुमार वर्मा, तरुण साहू, कुणाल बघेल, भोला कश्यप और रामपल कश्यप शामिल हैं।
कीटनाशक दुकान में लूटपाट और मारपीट
यह मामला 2021 का है, जब बम्हनीडीह थाना क्षेत्र में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के इन सदस्यों ने एक कीटनाशक दवाई दुकान में घुसकर दुकानदार के साथ मारपीट की थी।

आरोपियों ने अश्लील गाली-गलौज करते हुए दुकानदार से एक लाख रुपये की उगाही की और लूटपाट की थी। इस घटना के बाद बम्हनीडीह थाने में अपराध दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की।
कोर्ट का सख्त फैसला
अपर सत्र न्यायाधीश (FTC), जांजगीर की अदालत ने सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 147, 148, 452, 323 (तीन बार), और 386 के तहत एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा, धारा 397 के तहत सभी को सात साल के सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न चुकाने पर प्रत्येक को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके साथ ही, आरोपी भोला कश्यप को आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(1-ख)(ख) के तहत तीन साल के सश्रम कारावास और 200 रुपये के जुर्माने की सजा दी गई।
चार दोषी रायपुर के निवासी
दोषी ठहराए गए छह अभियुक्तों में से चार रायपुर के निवासी हैं। इनमें लक्की उर्फ लोकेश कुमार वर्मा (29), तरुण साहू (23), कुणाल बघेल (26), और भोला कश्यप शामिल हैं। भूपेंद्र रात्रे (31) बोकरामुडा बलौदा और रामपल कश्यप अन्य क्षेत्रों से हैं। कोर्ट के इस फैसले ने क्षेत्र में संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश दिया है।
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