
राइस मिल सत्यापन में अनियमितता का खुलासा, खाद्य निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस
एमसीबी।खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत राइस मिल पंजीयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। गोयल एग्रो केवटी राइस मिल के भौतिक सत्यापन में लापरवाही बरतने के मामले में खाद्य निरीक्षक केल्हारी ममता भगत को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गोयल एग्रो केवटी राइस मिल द्वारा 11 दिसंबर 2025 को ऑनलाइन माध्यम से पंजीयन हेतु आवेदन किया गया था। इसके बाद 15 दिसंबर 2025 को खाद्य निरीक्षक द्वारा मिल का भौतिक सत्यापन किया गया। हालांकि, 22 दिसंबर 2025 को केल्हारी एवं भरतपुर अनुविभागीय अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा दोबारा निरीक्षण किया गया, जिसमें कई चौंकाने वाली और गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।
रिपोर्ट में छुपाई गई गड़बड़ियां
सबसे गंभीर बात यह रही कि संयुक्त निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं का उल्लेख पहले खाद्य निरीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट में नहीं किया गया था। इस पर कलेक्टर कार्यालय खाद्य शाखा ने इसे कार्य के प्रति घोर लापरवाही और विभागीय दायित्वों में चूक मानते हुए सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 का उल्लंघन करार दिया है।
3 दिन में जवाब नहीं तो एकपक्षीय कार्रवाई
जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि
- मिल में पाई गई अनियमितताओं को प्रतिवेदन में क्यों नहीं दर्शाया गया।
- इस पर तीन दिवस के भीतर बिंदुवार स्पष्टीकरण देना अनिवार्य होगा।

निर्धारित समय-सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में एकपक्षीय विभागीय कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई है।
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