
इंस्टाग्राम दोस्ती के नाम पर नाबालिग से छेड़छाड़
महिला एवं नाबालिग अपराधों पर पुलिस का कड़ा रुख
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन में महिला थाना रायगढ़ ने महिला एवं नाबालिगों से जुड़े अपराधों पर सख्ती दिखाते हुए दो अलग-अलग मामलों में त्वरित कार्रवाई की है। बालिका से छेड़छाड़ और युवती से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
इंस्टाग्राम दोस्ती के नाम पर नाबालिग से छेड़छाड़
पहले मामले में पीड़ित बालिका के पिता ने 2 फरवरी 2026 को महिला थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि पिछले 4–5 महीनों से एक अज्ञात युवक उनकी बेटी से बात कराने और फोटो मांगने के लिए घर के मोबाइल पर लगातार कॉल कर रहा था।

टिफिन देने निकली बालिका देर शाम तक नहीं लौटी
दिनांक 02.02.2026 को दोपहर बालिका अपने पिता को टिफिन देने जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। परिजनों द्वारा तलाश के दौरान रात करीब 9 बजे सूचना मिली कि बालिका जेलपारा कॉम्पलेक्स, जूटमिल के पास है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने एक युवक को भागते देखा, जिसे पकड़ लिया गया।
शादी का झांसा देकर ले जाने का प्रयास
पूछताछ में बालिका ने बताया कि आरोपी कार्तिक तिवारी से उसकी पहचान 7–8 माह पहले इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। आरोपी अपने मामा के साथ कांशीराम चौक, जूटमिल में किराए के मकान में रहता है। उसने शादी का झांसा देकर स्कूटी से बालिका को अपने कमरे ले जाने की कोशिश की और जेलपारा कॉम्पलेक्स में उसके साथ गंदी नीयत से छेड़छाड़ की।

पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज
महिला थाना में अपराध क्रमांक 06/2026 के तहत धारा 137(2), 75 भारतीय न्याय संहिता एवं 8 पॉक्सो एक्ट में अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी कार्तिक तिवारी पिता हरिशंकर तिवारी (23 वर्ष) निवासी खरगौन (म.प्र.), हाल मुकाम कांशीराम चौक जूटमिल को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
शादी का भरोसा, फिर शारीरिक शोषण
दूसरे मामले में 03 फरवरी 2026 को एक युवती ने महिला थाना रायगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता के अनुसार आरोपी बादल सिंह राजपूत ने अक्टूबर 2022 से जनवरी 2026 तक अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और अश्लील वीडियो भी बनाया।
शादी से इंकार, जान से मारने की धमकी
पीड़िता ने बताया कि अब आरोपी शादी से इंकार कर रहा है और वीडियो वायरल करने व जान से मारने की धमकी दे रहा था। शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 07/2026 के तहत धारा 69, 115(3), 351(2), 308(2) भारतीय न्याय संहिता में मामला दर्ज किया गया।
गुंडा बदमाश आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने तत्काल दबिश देकर आरोपी बादल सिंह राजपूत पिता विद्या सिंह राजपूत (28 वर्ष) निवासी कोतरारोड़ बैकुंठपुर, मिर्चा गली, थाना कोतवाली को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी सिटी कोतवाली रायगढ़ का घोषित गुंडा बदमाश है और उसके विरुद्ध पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
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