
Raigarh: बीमा क्लेम में देरी पर उपभोक्ता फोरम का बड़ा फैसला, बजाज एलायंस को 10 लाख रुपये भुगतान का आदेश
रायगढ़ में फिरत राम वर्मन की पत्नी की मृत्यु के बाद बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा 10 लाख रुपये के बीमा क्लेम में देरी के मामले में उपभोक्ता फोरम ने सख्त रुख अपनाया है। फोरम ने इसे सेवा में कमी मानते हुए कंपनी को 45 दिनों के भीतर 10 लाख रुपये के क्लेम के साथ-साथ मानसिक क्षति और मुकदमा खर्च के लिए 15 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त, विलंब पर ब्याज भी देना होगा।

मामले की पृष्ठभूमि
फिरत राम वर्मन की पत्नी का निधन हो जाने के बाद उनके परिवार ने बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से 10 लाख रुपये के बीमा क्लेम का दावा किया था। हालांकि, कंपनी ने क्लेम के भुगतान में अनावश्यक देरी की, जिसके चलते फिरत राम को उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाना पड़ा। शिकायत में कहा गया कि कंपनी की ओर से बार-बार दस्तावेजों की मांग और अन्य तकनीकी कारणों से भुगतान में विलंब किया गया, जिससे परिवार को मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा।
उपभोक्ता फोरम का फैसला
उपभोक्ता फोरम ने मामले की सुनवाई के बाद बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कमी का दोषी पाया। फोरम ने अपने आदेश में कहा कि कंपनी को 45 दिनों के भीतर 10 लाख रुपये का बीमा क्लेम फिरत राम वर्मन के परिवार को भुगतान करना होगा। इसके साथ ही, मानसिक क्षति और मुकदमे के खर्च के लिए 15 हजार रुपये अतिरिक्त देने का निर्देश दिया गया। फोरम ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भुगतान में देरी होती है, तो कंपनी को ब्याज सहित राशि का भुगतान करना होगा।
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