
वरिष्ठता की अनदेखी पड़ी भारी, जेल विभाग की प्रमोशन पर High Court ने लगाई रोक
रायपुर। छत्तीसगढ़ जेल विभाग में पदोन्नति विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अमित शांडिल्य को दोबारा उप महानिरीक्षक (DIG) जेल पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया है, वहीं एस.एस. तिग्गा को दी गई पदोन्नति को निरस्त कर दिया गया है।
वरिष्ठता नजरअंदाज करना पड़ा भारी
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि DIG जेल पद के लिए तय वरिष्ठता और पात्रता सूची में अमित शांडिल्य का नाम सबसे ऊपर था। इसके बावजूद उन्हें नजरअंदाज कर एस.एस. तिग्गा को पदोन्नति दी गई, जिसे कोर्ट ने सेवा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन माना।

नियमों की अनदेखी पर कोर्ट की टिप्पणी
न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि पदोन्नति प्रक्रिया में न तो वरिष्ठता के सिद्धांतों का पालन किया गया, न ही निर्धारित नियमों को ध्यान में रखा गया और ऐसे में की गई पदोन्नति कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।
आदेश का सीधा असर
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अमित शांडिल्य की DIG जेल पद पर पुनः बहाली होगी और एस.एस. तिग्गा की पदोन्नति रद्द मानी जाएगी।
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