
ICICI Bank की पूर्व CEO चंदा कोचर पर भ्रष्टाचार का ठप्पा, tribunal ने videocon कर्ज मामले में दोषी करार दिया
मुंबई, 23 जुलाई 2025:
भारत के एक अपीलीय ट्रिब्यूनल ने ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर को भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया है। यह मामला विडियोकॉन समूह को दिए गए ₹300 करोड़ के कर्ज से जुड़ा है, जिसमें अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था।
रिश्वत के रूप में ₹64 करोड़ का लेनदेन
ट्रिब्यूनल के अनुसार, चंदा कोचर ने विडियोकॉन समूह को ₹300 करोड़ का कर्ज मंजूर करने के बदले में ₹64 करोड़ की रिश्वत ली। यह राशि उनके पति दीपक कोचर की कंपनी को ट्रांसफर की गई थी, जो विडियोकॉन समूह से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई थी। ट्रिब्यूनल ने इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता और पद के दुरुपयोग का मामला माना है।
मामले की पृष्ठभूमि
चंदा कोचर, जो लंबे समय तक आईसीआईसीआई बैंक की प्रमुख रहीं, पर 2018 में इस मामले के सामने आने के बाद से जांच चल रही थी। विडियोकॉन समूह को दिए गए कर्ज और उससे जुड़े लेनदेन में हितों के टकराव के आरोपों ने उनके करियर को प्रभावित किया। इस फैसले के बाद बैंकिंग क्षेत्र में नैतिकता और पारदर्शिता को लेकर फिर से बहस छिड़ गई है।
ट्रिब्यूनल के इस फैसले के बाद चंदा कोचर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और सजा पर नजर रहेगी। इस मामले ने कॉरपोरेट गवर्नेंस और वित्तीय संस्थानों में जवाबदेही के मुद्दों को उजागर किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में ऐसी अनियमितताओं पर रोक लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
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