
Bilaspur : हाईवे पर स्टंटबाजी, बर्थ-डे सेलिब्रेशन पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
बिलासपुर। प्रदेशभर में हाईवे और मुख्य सड़कों पर स्टंट करते युवाओं, बाइक रेसिंग, तथा बर्थ-डे सेलिब्रेशन के नाम पर केक कटिंग और ट्रैफिक बाधित करने जैसी घटनाओं पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सरेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने इन मामलों पर दाखिल जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कड़े निर्देश दिए।

“सिर्फ दिखावे की कार्रवाई नहीं, वास्तविक सुधार चाहिए” — हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस की कार्रवाई केवल औपचारिकता या दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कार्रवाई हो जो अपराधियों के लिए सबक बन सके, ताकि आगे कोई भी सड़क या हाईवे पर इस तरह की हरकत करने का साहस न करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में वाहन छोड़ने से पहले बांड भरवाना होगा, जिससे दोबारा गलती होने पर सीधे कठोर दंड दिया जा सके।

राज्य सरकार से नियमों के कड़ाई से पालन के निर्देश
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया कि ट्रैफिक नियमों और मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराया जाए। हाईवे पर स्टंट, भीड़ लगाना, तेज आवाज में डीजे, केक कटिंग, पटाखे चलाने जैसी गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखने और प्रभावी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए।
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