January 15, 2026
High Court की फटकार, NIT रायपुर के डायरेक्टर और पूर्व रजिस्ट्रार को अवमानना नोटिस

High Court की फटकार, NIT रायपुर के डायरेक्टर और पूर्व रजिस्ट्रार को अवमानना नोटिस

Jan 14, 2026

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एनआईटी रायपुर से जुड़े एक गंभीर मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए डायरेक्टर डॉ. नारायणप्रभु वेंकट रमन और तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉ. नरेंद्र दिगंबर लोधे को अवमानना नोटिस जारी किया है। मामला अदालत के आदेश की अवहेलना से जुड़ा है, जिससे न्यायिक व्यवस्था की गरिमा पर सवाल खड़े हुए हैं।

क्या है पूरा मामला?

यह प्रकरण वर्ष 2021 का है, जब डॉ. आरिफ खान को एनआईटी रायपुर में रजिस्ट्रार पद पर नियुक्त किया गया था। कुछ समय बाद बिना कोई ठोस और स्पष्ट कारण बताए उन्हें पद से हटा दिया गया। इससे आहत होकर डॉ. आरिफ खान ने अधिवक्ता हमीदा सिद्दीकी के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

हाईकोर्ट से राहत के बाद भी नहीं हुआ पालन

हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद डॉ. आरिफ खान ने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से इस्तीफा देकर एनआईटी रायपुर में पुनः कार्यग्रहण करने की कोशिश की। आरोप है कि उस समय के शीर्ष अधिकारियों ने

  • उनका कार्यग्रहण स्वीकार नहीं किया।
  • अदालत के आदेश की अनदेखी की।
  • इसके बाद डॉ. खान ने इसे न्यायालय की अवहेलना मानते हुए अवमानना याचिका दाखिल की।

अदालत की कड़ी टिप्पणी

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “अदालत के आदेश का पालन न करना न्यायिक व्यवस्था को कमजोर करता है।” इसी आधार पर हाईकोर्ट ने एनआईटी रायपुर के डायरेक्टर और पूर्व रजिस्ट्रार को अवमानना नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।

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