
नियम विरुद्ध पदोन्नति पर हाईकोर्ट सख्त: स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश रद्द, शिक्षक को 90 दिन में निर्णय का निर्देश
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नियमों के विपरीत की गई पदोन्नति को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने विभाग के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें एक पात्र शिक्षक को पदोन्नति से वंचित किया गया था। कोर्ट ने साफ कहा कि सेवा नियमों की अनदेखी कर किसी भी कर्मचारी के वैधानिक अधिकार छीने नहीं जा सकते। यह मामला शिक्षक दिनेश कुमार राठौर से जुड़ा है, जिन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की गई अनियमित पदोन्नति को चुनौती देते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि उनसे कनिष्ठ शिक्षकों को पदोन्नति दे दी गई, जबकि उनके दावे पर विचार तक नहीं किया गया।

क्या है पूरा मामला?
याचिकाकर्ता दिनेश कुमार राठौर की प्रारंभिक नियुक्ति 26 अप्रैल 1989 को निम्न वर्ग शिक्षक के पद पर हुई थी। बाद में 2 फरवरी 2009 को उन्हें उच्च वर्ग शिक्षक पद पर पदोन्नत किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 23 जनवरी 2015 को जारी आदेश में उन्हें 18 अगस्त 2008 से वरिष्ठता प्रदान की गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2008 के तहत उन्होंने आवश्यक सेवा अवधि पूरी कर ली थी और वे व्याख्याता (लेक्चरर) पद के लिए पूरी तरह पात्र थे। इसके बावजूद 19 जून 2012 को जारी विभागीय आदेश में उनसे कनिष्ठ शिक्षकों को पदोन्नति दे दी गई।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुनवाई के दौरान विभाग ने तर्क दिया कि 1 अप्रैल 2010 तक याचिकाकर्ता के पास स्नातकोत्तर डिग्री नहीं थी। इस पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने 16 अप्रैल 2012 को पीजी डिग्री प्राप्त कर ली थी, फिर भी जानबूझकर उनके मामले पर विचार नहीं किया गया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय जायसवाल की एकलपीठ में हुई। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 16 सितंबर 2016 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें शिक्षक को पदोन्नति के लिए अयोग्य ठहराया गया था।

90 दिन में निर्णय के निर्देश
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य सरकार और सक्षम प्राधिकारी को आदेश दिया है कि भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2008 के तहत 90 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता के मामले में निर्णय लिया जाए।
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