
High Court ने पत्रकार हत्याकांड के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के मुख्य आरोपी दिनेश चंद्राकर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता और अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को राहत देने से इंकार किया।

पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का मामला
बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी 2025 की शाम से लापता थे। परिजनों की शिकायत पर जब पुलिस ने जांच शुरू की, तो 3 जनवरी 2025 को चट्टानपारा बस्ती स्थित ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की संपत्ति में बने सेप्टिक टैंक से मुकेश का शव बरामद हुआ।
डिनर के बहाने बुलाकर की गई थी हत्या
जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने मुकेश को डिनर के बहाने बुलाया और फिर लोहे की रॉड से सिर, छाती, पेट और पीठ पर हमला कर दिया। इस हमले में मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने शव को सेप्टिक टैंक में दबा दिया, ताकि सबूत मिटाया जा सके।
पीड़ित पक्ष ने किया जोरदार विरोध
सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट प्रीतम सिंह ने आरोपी की जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि यह हत्या पूरी तरह सोची-समझी साजिश के तहत की गई थी। वहीं, पुलिस इस मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
कोर्ट का सख्त रुख
हाईकोर्ट ने यह कहते हुए आरोपी की याचिका को नामंजूर किया कि पत्रकार की हत्या जैसे गंभीर मामलों में आरोपी को जमानत देना न्याय के साथ समझौता होगा।
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