
Durg का सब इंस्पेक्टर लाइन अटैच: हाईकोर्ट के सख्त निर्देश पर एसपी ने तुरंत कार्रवाई की
दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस अधिकारी के आचरण पर बड़ा प्रशासनिक एक्शन हुआ है। स्मृतिनगर पुलिस चौकी के प्रभारी उप निरीक्षक गुरविंदर सिंह संधु को बुधवार को एसपी ने चौकी से हटाकर लाइन अटैच (रक्षित केंद्र) भेज दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के हालिया निर्देशों के बाद हुई है, जिसमें उनके आचरण की जांच और जरूरत पड़ने पर अनुशासनात्मक कदम उठाने के आदेश दिए गए थे।

हाईकोर्ट ने क्या निर्देश दिए थे?
हाईकोर्ट ने स्मृतिनगर चौकी प्रभारी गुरविंदर सिंह संधु के आचरण की उच्च स्तर पर जांच कराने के निर्देश पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को दिए थे। कोर्ट ने पाया कि एक व्यवसायी सुजीत साव के मामले में एसआई ने गलत और मनमानी कार्रवाई की। याचिकाकर्ताओं (व्यवसायी सुजीत साव समेत चार लोगों) ने आरोप लगाया था कि गिरफ्तारी के बाद चौकी में मारपीट की गई, हथकड़ी लगाकर सड़कों पर जुलूस निकाला गया और रात 9 बजे जेल भेजा गया। कोर्ट ने इसे अनुचित ठहराया और डीजीपी को सुधारात्मक-अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कहा।
एसपी का त्वरित फैसला
दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए तुरंत आदेश जारी किया। गुरविंदर सिंह संधु को चौकी से हटा दिया गया और उन्हें रक्षित केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया। उनकी जगह भिलाई भट्टी थाना प्रभारी राजेश कुमार साहू को स्मृतिनगर चौकी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस महकमे में इसे जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
व्यवसायियों पर आरोपों का आधार
गुरविंदर सिंह संधु पर दो व्यवसायियों के साथ गलत तरीके से कार्रवाई करने के गंभीर आरोप लगे थे। इनमें महिला से छेड़छाड़ और मारपीट के एक मामले में गिरफ्तारी के दौरान कथित तौर पर अत्यधिक बल प्रयोग और अपमानजनक व्यवहार शामिल था। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद यह एक्शन लिया गया, जो पुलिस की जवाबदेही को मजबूत करने का संकेत है।
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