
High Court की फटकार: Raipur-Bilaspur NH और पेंड्रीडीह-नेहरू चौक सड़क की बदहाली पर सख्त टिप्पणी, नए सिरे से निर्माण का आदेश
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर-बिलासपुर नेशनल हाइवे (NH) और पेंड्रीडीह-नेहरू चौक सड़क की जर्जर स्थिति पर तल्ख टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार और संबंधित विभागों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि पिछले पांच सालों से इन सड़कों पर केवल “अध्ययन” चल रहा है, जबकि खराब सड़कों के कारण लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। हाईकोर्ट ने इन सड़कों को नए सिरे से बनाने का आदेश दिया है।

“पांच साल से केवल स्टडी, लोग मर रहे”
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान सड़कों की बदहाली पर गहरी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा, “पांच साल से सड़कों की मरम्मत के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई और अध्ययन हो रहा है। इस बीच, खराब सड़कों के कारण दुर्घटनाओं में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यह स्थिति अस्वीकार्य है।” कोर्ट ने सवाल उठाया कि आखिर इतने समय तक जिम्मेदार विभाग क्या कर रहे थे।
रायपुर-बिलासपुर NH की बदहाली
रायपुर-बिलासपुर नेशनल हाइवे, जो राज्य की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों की रीढ़ माना जाता है, लंबे समय से जर्जर हालत में है। गड्ढों, टूटी सड़कों और खराब ड्रेनेज सिस्टम के कारण इस मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कोर्ट ने इस हाइवे को तत्काल ठीक करने और नए सिरे से निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।
पेंड्रीडीह-नेहरू चौक सड़क पर भी सख्ती
पेंड्रीडीह से नेहरू चौक तक की सड़क भी बदहाल स्थिति में है। इस सड़क पर भारी ट्रैफिक और बारिश के कारण स्थिति और खराब हो गई है। कोर्ट ने इस सड़क की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए ठोस कार्ययोजना पेश करने को कहा है। साथ ही, निर्माण कार्य में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की भी बात कही।
सरकार को कोर्ट का अल्टीमेटम
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि सड़कों की स्थिति में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। कोर्ट ने निर्माण कार्य की समय-सीमा निर्धारित करने और प्रगति की नियमित निगरानी करने का आदेश दिया। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया कि जनता की सुरक्षा और सुविधा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
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