
High Court का बड़ा फैसला: लैब टेक्नीशियनों को मिलेगा 2800 ग्रेड पे
समान कार्य के लिए समान वेतन पर न्यायालय का जोर, दो माह में बकाया राशि ब्याज सहित देने का आदेश
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि प्रदेश के सभी लैब टेक्नीशियनों को 2800 रुपये का ग्रेड पे प्रदान किया जाए। न्यायालय ने कहा कि समान योग्यता, समान कार्य और समान दायित्व वाले कर्मचारियों को अलग-अलग वेतनमान देना प्राकृतिक न्याय और समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

नियुक्ति की तिथि से लागू होगा 2800 ग्रेड पे
न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ताओं का ग्रेड पे उनकी नियुक्ति की तिथि से प्रभावी माना जाए। इसके साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वे सभी पात्र कर्मचारियों को दो माह के भीतर बकाया राशि का भुगतान करें।
6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान का आदेश
हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि लंबित बकाया वेतन को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा किया जाए। साथ ही भविष्य में वेतन निर्धारण भी इसी आधार पर किया जाएगा ताकि आगे किसी प्रकार की असमानता न रहे।
समान कार्य के लिए समान वेतन’ के सिद्धांत पर फैसला
अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि जो कर्मचारी समान शैक्षणिक योग्यता रखते हैं और समान प्रकार के कार्य का निर्वहन कर रहे हैं, उन्हें समान वेतन और सुविधाएं मिलनी चाहिए। इससे कर्मचारियों में असंतोष दूर होगा और कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी।
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