
High Court का बड़ा फैसला: बहू को नहीं मिलेगा भरण-पोषण, बच्चों की जिम्मेदारी दादा पर
नई दिल्ली। एक महत्वपूर्ण मामले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बहू अपने ससुर से भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि पति की मृत्यु के बाद बहू को अपने और बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। हालांकि, बच्चों की देखभाल और जिम्मेदारी उनके दादा पर कानूनी रूप से अनिवार्य है।

मामले का संदर्भ
एक महिला ने पति की मृत्यु के बाद कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
याचिका में मांग की गई थी कि ससुर को आदेश दिया जाए कि वे बहू और बच्चों का भरण-पोषण करें।
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए यह साफ किया कि कानून के तहत बहू अपने ससुर से सीधे भरण-पोषण का अधिकार नहीं मांग सकती।

कोर्ट की दलील
अदालत ने कहा कि भरण-पोषण का अधिकार पति से जुड़ा हुआ है, और पति की मृत्यु के बाद यह दावा सीधे ससुर पर लागू नहीं होता।
हालांकि, बच्चों के अधिकार को अलग मानते हुए कोर्ट ने कहा कि नाबालिग बच्चों की जिम्मेदारी उनके दादा पर होगी, और उन्हें बच्चों का पालन-पोषण करना ही होगा।
हिंदू अधिनियम के तहत बच्चों का पालन-पोषण दादा-दादी और नाना-नानी की जिम्मेदारी बनती है।
लेकिन बहू को अपनी आय और अन्य संसाधनों से अपना जीवनयापन करना होगा।
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