
तमनार घटना पर High Court ने जताई नाराजगी, महाधिवक्ता को किया तलब
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र में सामने आई पुलिस कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने नाराजगी जाहिर करते हुए शासन की ओर से पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता को तलब करने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल, हाईकोर्ट में अभनपुर क्षेत्र से जुड़े एक अन्य मामले की सुनवाई चल रही थी, जिसमें टोनहा और तांत्रिक होने के आरोप में एक व्यक्ति को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट का ध्यान तमनार थाना क्षेत्र की उस घटना की ओर भी गया, जिसमें महिला आरक्षक पर हमला और वर्दी फाड़ने के आरोपी का पुलिस ने अंडरवियर और फटी बनियान में, चेहरे पर लिपस्टिक लगाकर जुलूस निकाला था।
“इस तरह की कार्रवाई स्वीकार्य नहीं”
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि इस प्रकार की घटनाएं कानून के शासन के खिलाफ हैं और किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं हैं। कोर्ट ने शासन की जिम्मेदारी तय करने के संकेत देते हुए स्पष्ट किया कि इस मामले में सरकार का पक्ष महाधिवक्ता स्वयं रखें।

मानवाधिकार और पुलिस कार्रवाई पर सवाल
हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली और मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। कोर्ट का आगामी रुख इस मामले में राज्य पुलिस के लिए अहम माना जा रहा है।
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