March 4, 2026
High Court की दो टूक: जीवनसाथी पर बेबुनियाद आरोप मानसिक क्रूरता, डॉक्टर दंपति का तलाक मंजूर

High Court की दो टूक: जीवनसाथी पर बेबुनियाद आरोप मानसिक क्रूरता, डॉक्टर दंपति का तलाक मंजूर

Jan 10, 2026

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में डॉक्टर दंपति के तलाक को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के जीवनसाथी पर अवैध संबंध जैसे गंभीर आरोप लगाना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश पलटते हुए पति की तलाक की अर्जी स्वीकार कर ली।

2014 से अलग रह रहे थे दोनों

मामला सारंगढ़ निवासी डॉक्टर पति और भिलाई की रहने वाली डॉक्टर पत्नी से जुड़ा है। दोनों की शादी वर्ष 2008 में रायगढ़ में हुई थी। शादी के बाद एक बेटी भी हुई, लेकिन कुछ वर्षों बाद ही रिश्तों में दरार आ गई। हालात ऐसे बने कि दोनों साल 2014 से अलग-अलग रह रहे थे।

पत्नी के आरोपों को कोर्ट ने माना निराधार

पति का आरोप था कि पत्नी का व्यवहार अपमानजनक और अत्यधिक संदेहपूर्ण हो गया था। पत्नी लगातार अवैध संबंधों के आरोप लगाती रही, जिससे उसे मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। पति ने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करती थी, सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने से इनकार करती थी और जानलेवा हमला तक कर चुकी थी।

वहीं, पत्नी ने अपने लिखित बयान में पति पर किसी अन्य महिला डॉक्टर से अवैध संबंध का आरोप लगाया था और घर में घुसकर तोड़फोड़ करने का दावा किया था। लेकिन हाईकोर्ट ने पाया कि पत्नी इन आरोपों को साबित करने में पूरी तरह असफल रही।

हाईकोर्ट का सख्त संदेश

जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि—

> “एक शिक्षित पत्नी द्वारा बिना आधार पति के चरित्र पर लांछन लगाना क्रूरता का सबसे गंभीर रूप है।”

कोर्ट ने यह भी माना कि सिर्फ अलग रहने के आधार पर तलाक नहीं दिया जा सकता, लेकिन झूठे आरोपों से हुई मानसिक पीड़ा तलाक के लिए पर्याप्त आधार है।

पत्नी को मिलेगा 25 लाख रुपये का गुजारा भत्ता

तलाक मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने पति को निर्देश दिया है कि वह पत्नी को 25 लाख रुपये एकमुश्त गुजारा भत्ता दे।इससे पहले दुर्ग फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उस आदेश को गलत ठहराते हुए पति के पक्ष में फैसला सुनाया।

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