
High Court ने अनिल तिवारी की याचिका खारिज की, बिलासपुर डीईओ का स्थानांतरण बरकरार
बिलासपुर, 26 अगस्त 2025: बिलासपुर के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) अनिल तिवारी को उनके स्थानांतरण के मामले में हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। सरकार ने छह महीने के भीतर उनका स्थानांतरण कर दिया था, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

जूनियर अधिकारी को डीईओ बनाना बना कारण
अनिल तिवारी के स्थानांतरण का कारण यह बताया गया कि उनके स्थान पर एक जूनियर अधिकारी को जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। इस निर्णय के खिलाफ तिवारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने स्थानांतरण को अनुचित और नियमों के खिलाफ बताया था।
हाईकोर्ट का फैसला
हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद अनिल तिवारी की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने सरकार के स्थानांतरण आदेश को उचित ठहराते हुए कहा कि प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण का निर्णय लिया गया था। इस फैसले के बाद अनिल तिवारी का स्थानांतरण बरकरार रहेगा।
स्थानीय स्तर पर चर्चा
इस मामले ने बिलासपुर में शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग इस स्थानांतरण को प्रशासनिक नीतियों का हिस्सा मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे जूनियर और सीनियर अधिकारियों के बीच प्राथमिकता के मुद्दे से जोड़कर देख रहे हैं।
👉 हमारे WhatsApp channel से जुड़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें👇👇
https://whatsapp.com/channel/0029VbALQC677qVNwdR5Le3V



