March 2, 2026
GPM: गांव सिंगलटोला में पड़ोसी की हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद, चाकू से किया हमला

GPM: गांव सिंगलटोला में पड़ोसी की हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद, चाकू से किया हमला

Oct 19, 2025

 

पेंड्रा। गौरेला थाना क्षेत्र के ग्राम सिंगलटोला में हुई हत्या के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त गणेश उर्फ गन्ने बैगा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने सुनाया। इसके साथ ही आरोपी पर दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। यदि अर्थदंड का भुगतान नहीं किया गया, तो उसे तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

झगड़े में हुआ जानलेवा हमला

जानकारी के अनुसार, यह घटना 30 अगस्त 2023 की शाम करीब 6 बजे हुई थी। आरोपी गणेश उर्फ गन्ने अपनी बहन के साथ विवाद कर रहा था। इसी दौरान पड़ोसी विजय बैगा बीच-बचाव करने पहुंचे। विवाद के दौरान गणेश ने बकरे काटने वाले चाकू से विजय के पेट पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

बीच-बचाव करने आए भाई पर भी हमला

विजय के भाई अजय बैगा भी बीच-बचाव के लिए आए, लेकिन गणेश ने जान से मारने की नीयत से चाकू मार दिया, जिससे अजय घायल हो गया। घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी।

अदालत ने सुनाई सजा

अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने गणेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए कहा कि हत्या की यह घटना पूर्व नियोजित और घातक थी। साथ ही अदालत ने दो हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया।

 

 

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