
GPM: घरेलू विवाद के बाद बेरहमी से उतारा था मौत के घाट, कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात में मां की हत्या करने वाले शराबी बेटे को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में न्यायालय ने हत्या को जघन्य अपराध मानते हुए आरोपी को कड़ी सजा दी, ताकि समाज में ऐसा संदेश जाए कि परिवार पर हाथ उठाने वालों को कानून बख्शता नहीं है।

शराब के नशे में मां से हुआ विवाद
घटना गौरेला थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां आरोपी अक्सर शराब के नशे में घर पर झगड़ा करता था। घटना वाले दिन भी वह शराब पीकर घर पहुंचा और अपनी मां से विवाद करने लगा। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने गुस्से में आकर मां पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को उसी रात गिरफ्तार कर लिया था।
जांच में सामने आई पूरी सच्चाई
पुलिस जांच और गवाहों के बयान में साफ हो गया कि आरोपी ने नशे की हालत में अपनी मां की हत्या की। अदालत में पेश सबूतों और गवाही के आधार पर उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाया गया।
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