
GPM: एक साल पुराने रंजना यादव मर्डर केस का फैसला, अदालत ने सुनाई आरोपी को उम्रकैद की सजा
26 सितंबर 2025: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में एक साल पुरानी सनसनीखेज हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रेम प्रसंग से जुड़े इस क्रूर कांड में आरोपी दुर्गश प्रजापति को द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा का ऐलान किया। इस फैसले ने पीड़िता के परिजनों को न्याय की आस बंधाई है, लेकिन इलाके में एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

क्या था हत्या का मामला?
यह घटना जून 2024 की है, जब गौरेला के स्टेट बैंक के पास दिनदहाड़े एक युवती रंजना यादव की निर्मम हत्या कर दी गई थी। आरोपी दुर्गश प्रजापति ने प्रेम प्रसंग के चलते रंजना पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ 20 से अधिक वार किए थे। गंभीर चोटों के कारण रंजना ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया था और पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच में प्रेम संबंधों में अनबन को हत्या का मुख्य कारण बताया गया।
अदालत का फैसला: उम्रकैद के साथ अतिरिक्त सजा
द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रा रोड ज्योति अग्रवाल की अदालत ने गुरुवार को इस मामले में फैसला सुनाया। आरोपी दुर्गश प्रजापति को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा, साक्ष्य छुपाने के अपराध में उसे 3 साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास और 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को पूरी तरह दोषी ठहराया।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई और जांच
घटना के तुरंत बाद गौरेला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास से हथियार बरामद किया गया। अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य पेश किए, जिसमें घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान शामिल थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में अपना अपराध कबूल कर लिया था।
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