
GPM: पत्नी की हत्या करने वाले नशेड़ी पति को आजीवन कारावास
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। पत्नी की बेरहमी से हत्या करने के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने आरोपी लोधूराम बैगा को बीएनएस की धारा 103(1) के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा
अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी द्वारा अर्थदंड की राशि जमा नहीं की जाती है, तो उसे 3 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

19 दिसंबर 2024 को हुई थी वारदात
प्रकरण के अनुसार, यह जघन्य घटना 19 दिसंबर 2024 की है। शराब के आदी आरोपी लोधूराम बैगा ने घरेलू विवाद के दौरान लकड़ी से पीट-पीटकर अपनी पत्नी बिरसिया बाई की निर्मम हत्या कर दी थी। घटना के बाद गौरेला पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया शुरू की थी।
साक्ष्यों के आधार पर ठहराया दोषी
मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने मामले में प्रभावी पैरवी की, जिसके चलते आरोपी को कठोर सजा सुनाई गई।
शराब बना हत्या का कारण
अदालत में यह भी सामने आया कि आरोपी शराब पीने का आदी था, जो इस हत्या का प्रमुख कारण बना। गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही क्षेत्र में पत्नी हत्या के कई मामलों में शराब और पारिवारिक विवाद मुख्य वजह के रूप में सामने आते रहे हैं।
👉 हमारे WhatsApp channel से जुड़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें👇👇
https://whatsapp.com/channel/0029VbALQC677qVNwdR5Le3V



