
Gariyaband: नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में BJP मंडल महासचिव को 5 साल की सजा
गरियाबंद। मऩपुर क्षेत्र के बीजेपी मंडल महासचिव महेश कश्यप को नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय) यशवंत वास्निकर ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने के लिए हमला), धारा 454 (घर में अनधिकृत प्रवेश), और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत दोषी ठहराया।

2022 में दर्ज हुआ था मामला
यह मामला वर्ष 2022 का है, जब मऩपुर की एक नाबालिग पीड़िता ने महेश कश्यप के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज की थी। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने पीड़िता के घर में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर उसके साथ छेड़छाड़ की थी। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया था।
फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला
मामले की सुनवाई गरियाबंद की फास्ट-ट्रैक कोर्ट में हुई। कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद महेश कश्यप को दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश यशवंत वास्निकर ने नाबालिग के साथ इस तरह के अपराध को गंभीर मानते हुए 5 साल की कारावास की सजा के साथ-साथ अन्य दंडात्मक कार्रवाई का आदेश दिया।
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