
Gariaband: SDM तुलसीदास मरकाम को High Court से बड़ी राहत, निलंबन पर लगी अंतरिम रोक
गरियाबंद/मैनपुर। गरियाबंद जिले के उरमाल में आयोजित ओपेरा कार्यक्रम के दौरान अश्लील डांस का लुत्फ उठाने और नोट उड़ाने के आरोपों में घिरे निलंबित एसडीएम (डिप्टी कलेक्टर) तुलसीदास मरकाम को बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ी अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने उनके निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। राहत मिलते ही मरकाम ने मैनपुर अनुविभागीय कार्यालय पहुँचकर दोबारा अपनी कुर्सी संभाल ली है, जिससे प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है।
हाईकोर्ट का रुख: 10 दिन में जवाब तलब
तुलसीदास मरकाम ने रायपुर कमिश्नर महादेव कावरे द्वारा 16 जनवरी को जारी निलंबन आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी याचिका में तर्क दिया गया कि उनका पक्ष सुने बिना ही एकतरफा कार्रवाई की गई है। न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निलंबन पर अंतरिम रोक लगा दी और राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 10 दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 4 हफ्ते बाद होगी।

क्या था पूरा मामला?
जनवरी की शुरुआत में गरियाबंद के उरमाल में आयोजित एक ओपेरा (नाच-गाना) कार्यक्रम का वीडियो वायरल हुआ था। इसमें मंच पर नर्तकियों द्वारा अश्लील प्रदर्शन किया जा रहा था। आरोप था कि तत्कालीन एसडीएम तुलसीदास मरकाम न केवल वहां मौजूद थे, बल्कि उन्होंने नोट भी उड़ाए और कार्यक्रम को रोकने के बजाय उसे संरक्षण दिया। इस मामले में पुलिस ने 14 आयोजकों को गिरफ्तार किया था और जांच रिपोर्ट के आधार पर कमिश्नर ने मरकाम को निलंबित कर दिया था।
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