
गांजा तस्कर रॉकी बबलानी को 10 साल की सजा
एनडीपीएस कोर्ट ने लगाया 1 लाख रुपये का जुर्माना
रायपुर। थाना तेलीबांधा पुलिस की सशक्त और पेशेवर विवेचना का बड़ा परिणाम सामने आया है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत दर्ज एक गंभीर मामले में माननीय न्यायालय ने गांजा तस्करी के आरोपी रॉकी बबलानी को कठोर सजा सुनाई है। माननीय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट न्यायालय श्रीमती किरण थवाईत ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
शताब्दी नगर शमशान घाट के पास हुई थी कार्रवाई
प्रकरण के अनुसार, 18 जून 2020 को थाना तेलीबांधा क्षेत्र अंतर्गत शताब्दी नगर शमशान घाट के पास पुलिस गश्त और मुखबिर सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई थी। इस दौरान आरोपी रॉकी बबलानी पिता मनसुख बबलानी, उम्र 30 वर्ष, निवासी डबरीपारा रविग्राम, थाना तेलीबांधा, रायपुर को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया।

NDPS एक्ट के तहत दर्ज हुआ था अपराध
पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 3.100 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। इसके बाद थाना तेलीबांधा रायपुर में अपराध क्रमांक 183/2020, धारा 20(B)(ii)(B) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत विवेचना प्रारंभ की गई।
वैज्ञानिक रिपोर्ट और गवाहों के बयान बने आधार
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने साक्ष्य संकलन, गवाहों के बयान, जब्ती पंचनामा, वैज्ञानिक परीक्षण रिपोर्ट सहित सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्र कर मजबूत केस तैयार किया। विवेचना पूर्ण होने के बाद चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय ने कहा— मादक पदार्थ समाज के लिए घातक
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का गहन परीक्षण किया गया। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी समाज और विशेषकर युवाओं के भविष्य के लिए अत्यंत घातक है। ऐसे अपराधों पर कठोर दंड आवश्यक है, ताकि समाज में स्पष्ट संदेश जाए।
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