
Raipur: 42 किलो गांजा तस्करी केस में आरोपी को 15 साल की सजा
अवंति विहार से हुई थी बड़ी मादक पदार्थ बरामदगी, NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई
रायपुर। तेलीबांधा थाना क्षेत्र के अवंति विहार, शीतला तालाब के पास वर्ष 2022 में सामने आए मादक पदार्थ तस्करी के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए आरोपी राकेश नागपुरे को न्यायालय ने 15 वर्ष कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

5 सितंबर 2022 को पकड़ा गया था 42 किलो गांजा
विशेष दांडिक प्रकरण (NDPS) क्र. 24/2023 के अनुसार5 सितंबर 2022, शाम लगभग 6:10 बजे, तेलीबांधा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ लेकर घूम रहा है।
पुलिस टीम मौके पर पहुँची और संदिग्ध युवक से पूछताछ तथा तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 42 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया।बरामद मादक पदार्थ की कीमत लाखों में आंकी गई थी।
NDPS एक्ट की धारा 20 (b) (ii) (C) के तहत दर्ज हुआ केस
गांजे की भारी मात्रा को देखते हुए पुलिस ने आरोपी परस्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985की धारा 20 (b) (ii) (C) के तहत मामला दर्ज किया था। यह धारा व्यावसायिक मात्रा में मादक पदार्थ रखने और तस्करी करने पर कड़ी सजा का प्रावधान करती है।
अदालत ने माना—“गंभीर अपराध”
विवेचना और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना।
अदालत ने कहा कि
- इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ का परिवहन
- अपराध की गंभीरताऔर समाज पर इसके दुष्परिणामको देखते हुए कठोर दंड देना आवश्यक है।
- इसके तहत आरोपी को 15 साल की सश्रम सजा और आर्थिक दंड से दंडित किया गया।
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