
Raipur: 40 किलो गांजा के साथ चार आरोपी गिरफ्तार, अदालत ने सुनाई 15 साल की सजा
रायपुर। राजधानी के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में 30 सितंबर 2024 को उजागर हुए एक बड़े गांजा तस्करी प्रकरण में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। मामले में पकड़े गए चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) रायपुर ने 15 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,50,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई विशेष दांडिक प्रकरण क्रमांक 01/2025 एवं अपराध क्रमांक 406/2024 के तहत की गई।
40 किलो गांजा बरामद, चार आरोपियों की गिरफ्तारी
पुलिस ने पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में तस्करी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए चार व्यक्तियों—
- संतोष साहू,
- नीरज ताम्रकार,
- ईतवारी नागरची,
- तुलेश्वर साहू
को 40 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। बरामद की गई मादक सामग्री व्यावसायिक मात्रा में होने के कारण मामला गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया।

एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(b)(ii)(C) के तहत सजा
अभियोजन के अनुसार, आरोपियों पर स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20(b)(ii)(C) के तहत आरोप सिद्ध हुए। अदालत ने पर्याप्त प्रमाण और पुलिस की कार्रवाई को आधार बनाकर सभी आरोपियों को दोषी घोषित किया।
अदालत ने दी कठोर सजा
विशेष न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को 15 वर्ष सश्रम कारावास और 1 लाख 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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