
आरा मिल में वन विभाग की रेड: प्रतिबंधित अर्जुन लकड़ी का जखीरा बरामद, गुरु नानक सॉ मिल सील
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वन विभाग ने अवैध लकड़ी कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर की एक आरा मिल पर छापा मारा है। बिलासपुर वन मंडल के उड़नदस्ता दल ने जांच के दौरान गुरु नानक सॉ मिल को सील कर दिया, जहां से प्रतिबंधित टर्मिलेनिया (अर्जुन) प्रजाति की इमारती लकड़ी भारी मात्रा में बरामद की गई है।
बिना दस्तावेज मिली प्रतिबंधित लकड़ी
कार्रवाई के दौरान सॉ मिल में अर्जुन पेड़ के गोले और चिरान पाए गए। जब वन विभाग की टीम ने संबंधित दस्तावेज मांगे तो सॉ मिल स्टाफ कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका।

लंबे समय से मिल रही थीं शिकायतें
वन विभाग को पिछले कई महीनों से आरा मिलों में अवैध लकड़ी की खरीद-बिक्री, चिरान और सिलपट निर्माण की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर रेंज अफसर शुभम मिश्रा ने शहर के सभी आरा मिलों की औचक जांच के निर्देश दिए थे। उड़नदस्ता प्रभारी, डिप्टी रेंजर और फॉरेस्ट गार्ड की टीम ने शनिचरी बाजार स्थित मछली मार्केट के पीछे बनी गुरु नानक सॉ मिल में दबिश दी, जहां बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित लकड़ी बरामद हुई।
वन अधिनियम के तहत कार्रवाई
वन विभाग ने जब्त लकड़ी को कब्जे में लेकर वन अधिनियम और छत्तीसगढ़ काष्ठ चिरान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। विभाग ने साफ किया है कि जांच पूरी होने तक सॉ मिल सील रहेगी। वन विभाग का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और शहर सहित जिले की अन्य आरा मिलों की भी सख्त जांच की जाएगी।
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