
High Court पैनल वकीलों की फीस फिक्स, अब हर सुनवाई पर मिलेंगे 2500 रुपये
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में पैरवी करने वाले पैनल अधिवक्ताओं की फीस को लेकर बड़ा और साफ फैसला लिया है। लंबे समय से चली आ रही असमंजस की स्थिति को खत्म करते हुए राज्य सरकार ने पैनल लॉयर्स के मानदेय की नई और एकरूप व्यवस्था लागू कर दी है।

महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत सरकारी वकीलों की टीम गठन के बाद अब विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए नियुक्त पैनल अधिवक्ताओं को प्रतिदिन 2500 रुपये का पारिश्रमिक दिया जाएगा।
एक दिन में कितने भी केस हों, फीस तय
शासन ने स्पष्ट किया है कि एक दिन में पैनल अधिवक्ता चाहे एक या एक से अधिक मामलों में पेश हों, उन्हें अधिकतम 2500 रुपये ही भुगतान किया जाएगा। इससे अधिक राशि देय नहीं होगी।
कम से कम एक केस में उपस्थिति जरूरी
मानदेय पाने के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि पैनल अधिवक्ता को कम से कम एक प्रकरण में सुनवाई हेतु उपस्थित रहना होगा। बिना उपस्थिति के भुगतान नहीं किया जाएगा।

पुराने सभी आदेश निरस्त
राज्य शासन ने इस संबंध में पूर्व में जारी सभी आदेशों को निरस्त कर दिया है। राज्यपाल के आदेशानुसार यह नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग की भी सहमति मिल चुकी है। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से सरकारी वकीलों की फीस व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और वर्षों से चली आ रही भ्रम की स्थिति समाप्त होगी।
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