
फर्जी नौकरी, शराबखोरी और छात्रा से छेड़खानी: एक शिक्षक बर्खास्त, दो पर निलंबन की कार्रवाई
छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चंपा जिले में शिक्षा विभाग को शर्मसार करने वाले तीन गंभीर मामलों में सख्त कार्रवाई की गई है। फर्जी अंकसूची के सहारे नौकरी प्राप्त करने वाले एक शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है जबकि दो अन्य शिक्षकों को शराबखोरी और छात्रा से छेड़खानी के मामलों में निलंबित किया गया है.
मामला 1: फर्जी अंक सूची के आधार पर नौकरी
नवागढ़ ब्लॉक के करमंदी प्राथमिक स्कूल में सहायक शिक्षक सुभाष कुमार साहू ने अपने 12वीं की अंकसूची में गड़बड़ी कर नौकरी हासिल की थी। उनके द्वारा जमा कराई गई अंकसूची में वास्तविक अंक 293 थे जबकि नियुक्ति के दौरान 370 अंक दिखाए गए थे। जांच में फर्जीवाड़ा प्रमाणित होने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने 17 सितंबर को उन्हें सेवा मुक्त कर दिया।

मामला 2: छात्रा से छेड़खानी
बम्हनीडीह ब्लॉक की सरकारी प्राथमिक शाला कोनियापाट के प्रधान पाठक राजेश्वर प्रसाद जायसवाल पर नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामवाशियों के बयान के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। आरोपी को जेल भेजने के बाद 16 सितंबर को निलंबित किया गया।

मामला 3: शराब लेकर स्कूल में पहुंचा शिक्षक
बम्हनीडीह ब्लॉक के रीवाडीह प्राथमिक स्कूल का सहायक शिक्षक एलबी अम्ब्रोस खलखो बिना सूचना स्कूल से अनुपस्थित रहने और फिर नशे की हालत में स्कूल पहुंचकर शिक्षकों व ग्रामीणों के साथ दुर्व्यवहार का आरोपी है। बीईओ ने स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन शिक्षक ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद डीईओ ने 19 सितंबर को निलंबन आदेश जारी किया।
जिला शिक्षा अधिकारी का बयान
अश्वनी कुमार भारद्वाज ने बताया कि तीनों मामलों में शिकायत सही साबित हुई। शिक्षा विभाग ने बिना किसी रोक-टोक के कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई शिक्षा तंत्र में अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
👉 हमारे WhatsApp channel से जुड़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें👇👇
https://whatsapp.com/channel/0029VbALQC677qVNwdR5Le3V



