
ED, रांची ने GST ITC धोखाधड़ी मामले में कोलकाता और हावड़ा में 15.41 करोड़ की संपत्ति कुर्क की
रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 29 सितंबर, 2025 को बड़े पैमाने पर GST इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) धोखाधड़ी मामले में कोलकाता और हावड़ा में 10 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया। ये संपत्तियाँ अमित गुप्ता और उनके सहयोगियों की हैं, जिन पर इस व्यापक धोखाधड़ी का masterminds होने का आरोप है।

कुर्क की गई संपत्ति और मामला:
कुर्क की गई संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 15.41 करोड़ रुपये है। इस केस में अब तक कुल लगभग 20.70 करोड़ रुपये की संपत्ति को ईडी ने कुर्क किया है। जांच के दौरान पता चला कि अमित गुप्ता और उनके सहयोगियों ने GST ITC का दुरुपयोग कर अवैध लाभ कमाया और सरकार को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया।
कानूनी आधार और कार्रवाई:
ईडी ने यह कार्रवाई पीएमएलए, 2002 (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत की। एजेंसी ने कुर्क की गई संपत्तियों की निगरानी और संरक्षा सुनिश्चित की है ताकि जांच और न्यायालयीन कार्रवाई के दौरान यह सुरक्षित रहे। मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की प्रक्रिया जारी है।

ईडी का यह कदम GST धोखाधड़ी और वित्तीय अपराधों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कड़ा संदेश है। एजेंसी की कार्रवाई से यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि धोखाधड़ी करने वालों से निवेशकों और सरकारी खजाने की हानि की वसूली की जा सके।
👉 हमारे WhatsApp channel से जुड़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें👇👇
https://whatsapp.com/channel/0029VbALQC677qVNwdR5Le3V



