
ED ने पंजाब में अवैध Syndicate खनन मामले में 44 अचल संपत्तियों को किया कुर्क, कीमत लगभग 30 करोड़ रुपये
गुरुग्राम स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब के लुधियाना, रूप नगर, एसएएस नगर, शहीद भगत सिंह नगर और अन्य जिलों में कुल 85 एकड़ से अधिक कृषि भूमि वाली 44 अचल संपत्तियां कुर्क कर ली हैं। इन संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 30 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह कार्रवाई अवैध सिंडिकेट खनन मामले में की गई है, जिसमें कुलदीप सिंह मक्कड़, अंगद सिंह मक्कड़, पुनीत सिंह मक्कड़ और उनकी व्यावसायिक संस्थाएं कथित रूप से शामिल हैं।

मामला और कार्रवाई
यह कुर्की भारतीय मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई है। यह मामला अवैध रेत खनन सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है, जिसकी पुलिस रिपोर्ट और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच की गई है। जांच में पाया गया कि सिंडिकेट ने बिना अनुमति के और सीमाएं पार करते हुए खनन किया, साथ ही नकली ई-रावणों का प्रयोग कर बिक्री की रकम का कैश में लेन-देन किया।
अब तक की कुल कुर्की
इस मामले में ED ने अब तक कुल लगभग 152 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया है। ये सक्रिय कार्रवाई विभिन्न आरोपियों और उनके सहयोगियों की संपत्तियों पर की जा रही है, जिनमें भारी मात्रा में कृषि भूमि, व्यावसायिक संपत्ति और अन्य अचल संपत्तियां शामिल हैं।
सिंडिकेट की कामयाबी और जांच की गहराई
जांच एजेंसी द्वारा पता लगाया गया है कि सिंडिकेट के प्रमुख अंगद सिंह मक्कड़ और उनके परिवार का इस अवैध खनन के कुल 300 करोड़ रुपये से अधिक के काले धन में हिस्सा है। सिंडिकेट के सदस्यों ने नकली दस्तावेजों का सहारा लेकर खनन गतिविधियां संचालित कीं और इसके मुनाफे को विभाजित किया।
पूर्व में ED ने इस मामले के सिलसिले में छापेमारी की थी और संबंधित ठिकानों से भारी धनराशि, दस्तावेज और प्रमाण बरामद किए थे। इस कार्रवाई में कई आरोपी गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं।

आगे की जांच जारी
प्रवर्तन निदेशालय की टीम फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे के स्रोत और अन्य संलिप्त व्यक्तियों की पहचान के लिए गुप्त जांच कर रही है। मामले की पड़ताल अभी जारी है और और खुलासे होने की उम्मीद है।
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