
ED ने कर्नाटक वक्फ बोर्ड को लौटाए 3.82 करोड़ रुपये, money laundering मामले में बड़ा कदम
दिनांक: 8 जुलाई 2025
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने money laundering के एक मामले में कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड को 3,82,74,444 रुपये की राशि लौटाकर न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह कार्रवाई अपराध की आय को वैध दावेदारों तक पहुंचाने के ईडी के मिशन का हिस्सा है।
मामले की शुरुआत और जांच
ED ने विजया बैंक के दो अधिकारियों और कर्नाटक वक्फ बोर्ड के प्रथम श्रेणी सहायक सैयद सिराज अहमद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (FIR) के आधार पर जांच शुरू की थी। इस मामले में वक्फ बोर्ड ने विजया बैंक में सावधि जमा खाते खोलने के लिए 4,00,45,465 रुपये के दो चेक जारी किए थे। हालांकि, सावधि जमा खोलने के बजाय, इन पैसों को फर्जी संस्थाओं के खातों में हस्तांतरित कर निकाल लिया गया।
अवैध लेन-देन का खुलासा
जांच के दौरान ED ने पाया कि 4 करोड़ रुपये M/s Varkeys Realities Pvt Ltd.को हस्तांतरित किए गए, जिसने 1.10 करोड़ रुपये में मर्सिडीज कार खरीदी। इसके अलावा, 2,72,74,444 रुपये मेसर्स अजय शर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के खाते में वापस हस्तांतरित किए गए। इन अवैध वित्तीय लेन-देन का पता लगाने के बाद, ED ने 3,82,74,444 रुपये की राशि के लिए एक अनंतिम अनुलग्नक आदेश (PAO) जारी किया।

कानूनी कार्रवाई और अभियोजन
31 मार्च 2017 को, ईडी ने बेंगलुरु के विशेष PMLA कोर्ट में M/s Varkeys Realities Pvt Ltd. सहित छह व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन शिकायत (PC) दायर की। धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत यह सुनिश्चित किया गया कि अपराध की आय को सही दावेदारों तक पहुंचाया जाए।
न्याय की दिशा में कदम
माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड को राशि लौटाने का निर्णय लिया, जिसे ईडी ने बिना किसी आपत्ति के स्वीकार किया। 1 जुलाई 2025 को, ईडी ने 3,82,74,444 रुपये का बैंकर चेक कर्नाटक वक्फ बोर्ड के सीईओ (अतिरिक्त प्रभार) श्री जीलानी एच. मोकाशी को सौंपा।
ED की प्रतिबद्धता
यह कार्रवाई ED के उस मिशन को दर्शाती है, जिसमें वित्तीय अपराधों के पीड़ितों को उनका हक दिलाना और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना शामिल है। ईडी ने इस मामले में न केवल अपराध की आय को जब्त किया, बल्कि उसे सही दावेदार तक पहुंचाने में भी सफलता हासिल की।
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