March 2, 2026
ED कोलकाता ने 9.56 करोड़ रुपये की संपत्तियों को परिसमापक को लौटाया

ED कोलकाता ने 9.56 करोड़ रुपये की संपत्तियों को परिसमापक को लौटाया

Jul 18, 2025

18 जुलाई 2025

संपत्तियों की वापसी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स कौशिक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड की 9.56 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की दस अचल और नौ चल संपत्तियों को वैध दावेदार, यानी राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), कोलकाता द्वारा नियुक्त आधिकारिक परिसमापक को सफलतापूर्वक वापस कर दिया है।

कानूनी प्रक्रिया

यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कुर्क की गई संपत्तियों की वापसी के लिए कोलकाता के बिचार भवन स्थित विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में की गई। ईडी ने संपत्तियों को वापस करने के लिए विशेष अदालत के निर्देशों का पालन किया।

जांच का आधार

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), कोलकाता द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी। जांच में पता चला कि कौशिक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने अपने निदेशकों धनंजय सिंह, संजय सिंह और मृत्युंजय सिंह के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ धोखाधड़ी की, जिसमें 85.39 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाओं/अवधि ऋणों का लाभ उठाया गया, जो 30 जून 2013 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बन गया।

कुर्की और अभियोजन

ईडी की जांच के दौरान 10.86 करोड़ रुपये की अपराध की आय का पता चला, जिसे दो अस्थायी कुर्की आदेशों के तहत कुर्क किया गया था। इसके बाद, कंपनी और इसके निदेशकों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की गई। आधिकारिक परिसमापक ने पीएमएलए की धारा 8(8) के तहत संपत्तियों की वापसी के लिए आवेदन दायर किया, जिसे विशेष अदालत ने स्वीकार कर लिया।

ईडी की प्रतिबद्धता

यह कदम ईडी की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें वह अवैध रूप से हासिल की गई संपत्तियों को पुनर्प्राप्त कर वैध हितधारकों को वापस करने के लिए कार्यरत है। इस कार्रवाई से वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की सख्ती और पीड़ितों को न्याय दिलाने का प्रयास स्पष्ट होता है।


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