
ED हैदराबाद ने AP MAHESH को-ऑपरेटिव अर्बन BANK के पूर्व MD व CEO रोहित असावा की संपत्तियां कुर्क कीं
हैदराबाद। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने एपी महेश कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के तत्कालीन प्रबंध निदेशक (एमडी) और सीईओ रोहित असावा पुत्र उमेश चंद असावा के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की है।

बैंक पदाधिकारी के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने कथित रूप से अयोग्य उधारकर्ताओं को ऋण स्वीकृत करने में अनियमितताएं कीं, जिनके चलते बैंक को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।
अनियमितताओं का खुलासा
ईडी की जांच में पाया गया कि रोहित असावा ने अपनी पदाधिकारी की भूमिका का दुरुपयोग करते हुए नियमों का उल्लंघन किया और बिना तर्कसंगत जांच के ऐसे उधारकर्ताओं को ऋण मंजूर किया जिनकी पात्रता सवालों के घेरे में थी। इस प्रकार की स्वीकृतियों ने बैंक के वित्तीय संसाधनों का नुकसान किया और उसकी विश्वसनीयता पर असर डाला।
संपत्तियों की अस्थायी कुर्की
इस संबंधित जांच के तहत ईडी ने रंगा रेड्डी जिले के आदिबटला गाँव में स्थित रोहित असावा की दो अचल संपत्तियों को अतिमिति सुरक्षा के तौर पर कुर्क कर लिया है। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत लगभग 1.1 करोड़ रुपये है।
यह कदम बैंक को हुए संभावित वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए उठाया गया है, जिससे जांच के दौरान संपत्तियों का दुरुपयोग या उड़ान न हो सके।
प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का महत्व
प्रवर्तन निदेशालय भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अपराधों की रोकथाम व जांच करने वाली केंद्रीय एजेंसी है। इस प्रकार की संपत्ति कुर्की जांच के तहत आरोपों की गंभीरता को दर्शाती है और न्याय प्रक्रिया को सुदृढ़ करती है।

आगे की संभावनाएं
- जांच पूरी होने पर आरोप साबित होने पर रोहित असावा और अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संभावना है।
- बैंक के वित्तीय और प्रशासनिक अन्य पहलुओं की भी समीक्षा जारी है।
- कुर्क की गई संपत्तियों की वैधता और नुकसान की भरपाई के लिए कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
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