
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई
दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला Bacheli थाना क्षेत्र का है।
स्कूल जाने निकली थी, हो गई थी लापता
रिपोर्ट के अनुसार 16 वर्ष 2 माह की नाबालिग 6 फरवरी 2024 की सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, जिसके बाद वह लापता हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
जांच के दौरान पता चला कि दलसिंह राजपूत उर्फ ढालसिंग (28 वर्ष), निवासी ग्राम बिमफलिया, जिला झाबुआ (मध्यप्रदेश) नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था।

गुजरात से सकुशल बरामदगी
तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी की लोकेशन ट्रेस की। विशेष टीम 17 फरवरी 2024 को गुजरात रवाना हुई और 19 फरवरी 2024 को जिला आनंद के खानपुर तालुकापुर बोरसद क्षेत्र से नाबालिग को सकुशल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पीड़िता के बयान के आधार पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं।
फास्ट ट्रैक कोर्ट का कड़ा फैसला
जांच पूरी होने के बाद प्रकरण को Fast Track Court South Bastar Dantewada में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
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