
20 साल की सजा: 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी दोषी करार
कवर्धा (छत्तीसगढ़), 20 दिसंबर 2025: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में एक संवेदनशील मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला मात्र 5 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के प्रयास का है, जिसमें पुलिस की त्वरित कार्रवाई और मजबूत जांच के कारण महज 22 दिनों में चार्जशीट दाखिल की गई और तीन महीनों में सजा सुनाई गई।
घटना की पूरी जानकारी
मामला कबीरधाम जिले के महिला थाना कवर्धा क्षेत्र का है। अपराध क्रमांक 36/2025 के तहत दर्ज इस मामले में आरोपी ने 5 साल की मासूम बच्ची के साथ घिनौना अपराध करने का प्रयास किया। घटना सामने आने के बाद पीड़िता के परिजनों ने तुरंत शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई शुरू कर दी।

पुलिस की अनुकरणीय भूमिका
महिला थाना प्रभारी भुनेश्वरी राठौर के नेतृत्व में गठित टीम ने मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। वैज्ञानिक और सशक्त साक्ष्यों का संकलन किया गया, जिसके आधार पर मात्र 22 दिनों में चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई। पुलिस की इस तत्परता से ट्रायल भी तेजी से आगे बढ़ा और प्रभावी अभियोजन के कारण केवल तीन महीनों में अदालत ने फैसला सुना दिया।
कोर्ट का कड़ा फैसला
विशेष न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। पोक्सो एक्ट और संबंधित धाराओं के तहत उसे 20 वर्ष की कठोर सजा सुनाई गई। अदालत ने इस फैसले को बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति का प्रतीक बताया।
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