
Durg: बिना अनुमति DJ बजाना पड़ा भारी, Police ने कोलाहल अधिनियम के तहत डीजे और वाहन किया जप्त
भिलाई/दुर्ग : ध्वनि प्रदूषण और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने सख्त तेवर दिखाए हैं। शनिवार को थाना सुपेला पुलिस ने नेहरू नगर क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के डीजे बजाने वाले एक संचालक के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने न केवल डीजे सिस्टम को बंद कराया, बल्कि पूरे सिस्टम सहित वाहन को भी जप्त कर लिया है।
चेकिंग के दौरान पकड़ा गया उल्लंघन
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार (06 फरवरी) को सुपेला थाना क्षेत्र के धन्वंतरी अस्पताल के सामने अग्रसेन चौक पर पुलिस की टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक डीजे वाहन तेज आवाज में बजता हुआ पाया गया। जब पुलिस ने डीजे संचालक से संबंधित विभाग की वैध अनुमति मांगी, तो संचालक कोई भी दस्तावेज पेश करने में नाकाम रहा।

कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही
बिना अनुमति के शोर मचाने और सार्वजनिक शांति भंग करने के कृत्य को छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत दंडनीय पाए जाने पर पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया। थाना सुपेला द्वारा इस्तगाशा क्रमांक 01/2026 दर्ज कर धारा 15 (छ.ग. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की गई।
आरोपी का विवरण
- नाम: मालिकराम जैसवाल
- निवासी: ग्राम हथबंद डोंगकरिया, जिला बलौदा बाजार
पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी विजय यादव, प्रधान आरक्षक नवीन सिंह, आरक्षक धर्मेन्द्र सूर्यवंशी और दुर्गेश सिंह राजपूत की प्रमुख भूमिका रही। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पूरा डीजे सिस्टम और उसे ढोने वाला वाहन जप्त कर लिया है।
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