
Durg में पत्नी की हत्या: पति को आजीवन कारावास
पाटन न्यायालय का फैसला, एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
दुर्ग। जिले में पत्नी की निर्मम हत्या के मामले में पाटन न्यायालय ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश दुलार सिंह निर्मलकर की अदालत ने आरोपी गोपीराम यादव (60) को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत दोषी ठहराते हुए 24 फरवरी 2026 को फैसला सुनाया।
अदालत ने आरोपी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में उसे पांच माह का सश्रम कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।
कच्चे मकान में मिला था महिला का शव
घटना उतई थाना क्षेत्र के ग्राम मर्रा गोठानपारा की है। वारदात 16 जुलाई 2024 की रात करीब 9:30 बजे से 17 जुलाई की सुबह 5:00 बजे के बीच एक कच्चे मकान में हुई थी।

17 जुलाई की सुबह ग्राम सरपंच ने उतई थाने को सूचना दी कि गोपीराम यादव दरवाजा नहीं खोल रहा है और पुलिस बुलाने पर ही दरवाजा खोलने की बात कह रहा है।
दरवाजा तोड़कर पुलिस ने किया खुलासा
सूचना पर उतई पुलिस मौके पर पहुंची। कमरा अंदर से बंद था, जिसे सब्बल से कुंडी निकालकर खोला गया। कमरे के भीतर खाट के पास सकुन बाई का शव पड़ा मिला। महिला के गले पर धारदार टंगिया से गहरा वार किया गया था। पास ही खून से सना टंगिया भी बरामद हुआ।
आरोपी गोपीराम यादव कमरे के भीतर ही मौजूद था। पूछताछ में उसने पत्नी की हत्या करना स्वीकार कर लिया।
अदालत ने कहा – अपराध संदेह से परे सिद्ध
फैसले में अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष हत्या का अपराध संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है। पत्नी पर प्राणघातक हमला अत्यंत गंभीर अपराध है और यह समाज के लिए निंदनीय कृत्य है।
सजा पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी के प्रथम अपराधी होने का हवाला देते हुए नरमी की मांग की, जबकि अभियोजन ने कठोर दंड की अपील की।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और सजा वारंट जारी कर उसे केंद्रीय कारागार दुर्ग भेजने का आदेश दिया।
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