
Durg: अल्पवयस्क से दुष्कर्म व अपहरण के मामले में सजा
गोकुल ठाकुर को 20 साल की सश्रम कैद, अदालत ने लगाया जुर्माना
दुर्ग। जिले में अल्पवयस्क के अपहरण और दुष्कर्म के गंभीर मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। आरोपी गोकुल ठाकुर को न्यायालय ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायाधीश अनीश दुबे की अदालत ने सुनाते हुए आरोपी पर आर्थिक दंड भी लगाया।

अल्पवयस्क के अपहरण और दुष्कर्म का दोषी करार
अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद गोकुल ठाकुर को नाबालिग पीड़िता का अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाया। घटना के बाद पुलिस द्वारा की गई जांच में आए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मजबूत चार्जशीट अदालत में प्रस्तुत की गई थी।
3 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास और जुर्माना
मुख्य सजा के अलावा न्यायालय ने आरोपी को 3 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भी सुनाया है। साथ ही आरोपी पर आर्थिक जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई ही समाज के लिए संदेश दे सकती है।
परिजनों ने फैसले को बताया न्याय
अदालत का यह फैसला सुनते ही पीड़िता के परिजनों ने राहत महसूस करते हुए इसे न्याय की जीत बताया है।
पुलिस प्रशासन ने भी अदालत द्वारा दिए गए फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में त्वरित जांच और कार्रवाई जारी रहेगी।
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