
Durg: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, आरोपी को 10 साल की सजा
फेसबुक के जरिए हुई पहचान, कोर्ट ने कहा– झूठे वादे पर मिली सहमति मान्य नहीं
दुर्ग-भिलाई। दुर्ग जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि झूठे विवाह के वादे पर प्राप्त सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना जा सकता।

सोशल मीडिया पर हुई थी दोस्ती
मामले के अनुसार, पीड़िता और आरोपी की पहचान फेसबुक के माध्यम से हुई थी। बातचीत के दौरान आरोपी ने शादी का प्रस्ताव रखा और भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही विवाह करेगा। इसी भरोसे में आरोपी ने पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाए।
शादी से मुकरा, दर्ज हुई शिकायत
कुछ समय बाद आरोपी शादी से मुकर गया। जब पीड़िता को धोखे का एहसास हुआ तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
कोर्ट ने सुनाया कठोर दंड
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोप साबित किए। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने कहा कि विवाह का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाना गंभीर अपराध है।
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