February 11, 2026
Durg में भाई ने की भाई की हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

Durg में भाई ने की भाई की हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

Feb 11, 2026

दुर्ग जिले में पारिवारिक विवाद ने भयावह रूप ले लिया, जहां एक भाई ने अपने ही छोटे भाई की हत्या कर दी। करीब ढाई साल तक चली सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश दुर्ग की अदालत ने आरोपी दीपक राजपूत (30) को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्या के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए शव को कपड़े और पत्थर से बांधकर डबरी में फेंक दिया था। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूत मिटाने का प्रयास) के तहत दोषी करार दिया।
17 सितंबर 2023 की रात हुई वारदात
अभियोजन के अनुसार, घटना 17 सितंबर 2023 की रात करीब 8:45 बजे की है। बीना राजपूत जब काम से घर लौटीं तो उन्होंने अपने देवर सन्नी उर्फ नेपाली राजपूत को मृत अवस्था में पाया। पूछताछ में उनके पति दीपक राजपूत ने स्वीकार किया कि दोनों भाइयों के बीच अक्सर छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद होता रहता था। घटना वाले दिन विवाद इतना बढ़ गया कि दीपक ने लकड़ी की पटिया से सन्नी के सिर पर प्राणघातक वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
शव को बांधकर डबरी में फेंका
हत्या के बाद आरोपी ने शव को गमछा, नायलॉन और लाल कपड़े की रस्सी से बांधा। इसके बाद शव के साथ पत्थर बांधकर स्टेशन रोड मरोदा स्थित डबरी में फेंक दिया, ताकि घटना के साक्ष्य मिटाए जा सकें। बताया गया कि आरोपी ने अपनी पत्नी को भी जान से मारने की धमकी दी थी। डर के कारण वह अपने मायके चली गईं। अगले दिन उन्होंने अपनी मां के साथ थाना नेवई पहुंचकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की।
अदालत में चली विस्तृत सुनवाई
मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश के. विनोद कुजूर की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती लक्ष्मी साहू ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी का अपराध सिद्ध किया। न्यायालय ने माना कि अभियुक्त ने जानबूझकर सन्नी की हत्या की और बाद में साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया। कोर्ट ने इसे गंभीर और जघन्य अपराध मानते हुए कठोर दंड सुनाया।
क्या सजा सुनाई गई?
अदालत ने दीपक राजपूत को—
•धारा 302 IPC (हत्या) के तहत उम्रकैद और 1,000 रुपए जुर्माना (जुर्माना न देने पर 6 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास)
•धारा 201 IPC (साक्ष्य मिटाने का प्रयास) के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास और 1,000 रुपए जुर्माना (जुर्माना न देने पर 6 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास)

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