March 2, 2026
दुर्ग: चाकूबाजी के तीन आरोपी गिरफ्तार, थाना पदमनाभपुर पुलिस की कार्रवाई

दुर्ग: चाकूबाजी के तीन आरोपी गिरफ्तार, थाना पदमनाभपुर पुलिस की कार्रवाई

Jun 18, 2025

दुर्ग, 18 जून 2025: थाना पदमनाभपुर पुलिस ने चाकूबाजी की गंभीर घटना में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया है। घटना में प्रयुक्त चाकू और खून से सने कपड़े भी बरामद किए गए हैं।

मामले का विवरण: प्रार्थी पी. सूर्य नारायण (उम्र 68 वर्ष, निवासी एमआईजी-02/248, हुडको, भिलाई वेस्ट, थाना भिलाईनगर, जिला दुर्ग) ने 17 जून 2025 को थाना पदमनाभपुर में शिकायत दर्ज की। उनके अनुसार, उनका भाई पी.ए. राव, जो नगर निगम दुर्ग में वाहन चालक है, 17 जून 2025 को सुबह 4:00 बजे मार्निंग वॉक के लिए घर से निकला था। शीतला मंदिर, दुर्ग के पास विश्वदीप स्कूल के निकट पहुंचने पर आरोपी वंश जोशी और गिरधर कुर्रे ने उससे शराब पीने के लिए पैसे मांगे। पैसे न देने पर दोनों ने धारदार चाकू से प्राणघातक हमला किया, जिससे पी.ए. राव के पेट, सीने, सिर और भुजा में गंभीर चोटें आईं।

घायल पी.ए. राव घर पहुंचकर अपने भाई को घटना के बारे में बताया। प्रार्थी ने तुरंत उसे जिला अस्पताल, दुर्ग में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत के कारण उसे मेकाहारा, रायपुर रेफर किया गया। पेट का ऑपरेशन होने के बाद प्रार्थी ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज की।

पुलिस कार्रवाई: शिकायत के आधार पर थाना पदमनाभपुर में अपराध क्रमांक 196/2025, धारा 119(2), 109 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वंश जोशी और गिरधर कुर्रे को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि घटना में प्रयुक्त चाकू सूरज बंजारे ने उपलब्ध कराया था। पुलिस ने सूरज बंजारे को भी हिरासत में लिया, जिसने चाकू देने की बात स्वीकार की।

आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू, वंश जोशी के खून से सने कपड़े और गिरधर कुर्रे के उस दिन पहने कपड़े गवाहों की मौजूदगी में बरामद किए गए। तीनों आरोपियों को 18 जून 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल, दुर्ग भेजा गया।

आरोपियों का विवरण:

  1. वंश जोशी उर्फ बाबा, पिता स्व. संजय जोशी, उम्र 23 वर्ष, निवासी वार्ड 44, कसारीडीह, देवारपारा, थाना पदमनाभपुर, जिला दुर्ग।
  2. गिरधर कुर्रे, पिता बउवा कुर्रे, उम्र 20 वर्ष, निवासी वार्ड 44, कसारीडीह, फोकटपारा, देवारपारा, थाना पदमनाभपुर, जिला दुर्ग।
  3. सूरज बंजारे, पिता स्व. भागवत बंजारे, उम्र 25 वर्ष, निवासी रामनगर रोड, मुस्लिम कब्रिस्तान के पास, थाना वैशालीनगर, जिला दुर्ग।

अपराध विवरण:

  • अपराध क्रमांक: 196/2025
  • धारा: 119(2), 109 बीएनएस

इस कार्रवाई में थाना पदमनाभपुर पुलिस की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की सराहना की जा रही है। यह घटना क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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