
Dhamtari में हत्या के मामले में अदालत का बड़ा फैसला, आरोपी को आजीवन कारावास
अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
धमतरी जिले के थाना नगरी में दर्ज हत्या के एक जघन्य मामले में न्यायालय ने आरोपी पामेश नवरंग (उम्र 29 वर्ष, निवासी घासीदास पारा, छिपली) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपराध क्रमांक 09/25, धारा 103(1) बीएनएस के तहत दर्ज प्रकरण में सुनाया गया।
घटना का विवरण
यह घटना 1 मार्च 2025 की रात लगभग 9 बजे की है। शराब के नशे में घर पहुंचे कन्हैया नवरंग का भोजन को लेकर आरोपी पामेश नवरंग से विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने खाना बनाने में प्रयुक्त अधजली लकड़ी से कन्हैया नवरंग के सिर के पीछे वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई।
आरोपी की गिरफ्तारी और साक्ष्य
पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध कबूल किया। पुलिस ने उसके मेमोरेण्डम के आधार पर हत्या में प्रयुक्त लकड़ी और आरोपी के पहने कपड़े बरामद किए। आरोपी को 2 मार्च 2025 को शाम 6:30 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था।

धमतरी पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना का परिणाम
एसपी धमतरी के निर्देशन में थाना प्रभारी नगरी निरीक्षक शरद ताम्रकार और उनकी टीम ने वैज्ञानिक एवं ठोस साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी विवेचना की। समय पर चालान पेश किए जाने और मजबूत साक्ष्यों के कारण न्यायालय ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई।
न्यायालय का निर्णय
•आरोपी पामेश नवरंग को आजीवन कारावास।
•1000 रुपये अर्थदंड।
•धमतरी पुलिस की वैज्ञानिक जांच और सशक्त विवेचना को मिला न्यायिक समर्थन।
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