
Delhi-NCR में पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले पटाखों पर अपना अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली-NCR में पटाखे बनाने की अनुमति तो दी जा सकती है, लेकिन उनकी बिक्री पर रोक बनी रहेगी। कोर्ट ने साफ कर दिया कि केवल ग्रीन क्रैकर्स (Green Crackers) ही बनाए जा सकते हैं और इसके लिए जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी।

क्या कहा कोर्ट ने?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन मैन्युफैक्चरर्स (पटाखा बनाने वाली कंपनियों) के पास NEERI (National Environmental Engineering Research Institute) और PESO (Petroleum and Explosives Safety Organisation) का परमिट है, वही ग्रीन पटाखे बना सकते हैं। इनके अलावा कोई अन्य कंपनी पटाखे का निर्माण नहीं कर पाएगी।
कोर्ट की सख्त शर्तें
•दिल्ली-NCR में पटाखे बनाए जा सकते हैं, लेकिन उनकी बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।
•केवल ग्रीन पटाखों को बनाने की अनुमति है।
•पटाखे बनाने वाली कंपनियों के पास NEERI और PESO की मंजूरी होनी जरूरी है।
•अगली सुनवाई तक कोई नया पटाखा बाजार में नहीं आएगा।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच
यह फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारडीवाला, और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जब तक अगला आदेश नहीं आता, NCR में किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री नहीं होगी।
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