
Delhi दंगों के ‘बड़ी साजिश’ मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को Supreme Court से नहीं मिली जमानत
दिल्ली दंगों से जुड़े ‘बड़ी साजिश’ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। हालांकि, इसी मामले में पांच अन्य आरोपियों को कोर्ट ने जमानत देने का आदेश दिया है।
उमर खालिद और शरजील इमाम को राहत नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम के मामलों में प्रथम दृष्टया गंभीर आरोप हैं, ऐसे में इस स्तर पर जमानत नहीं दी जा सकती। दोनों आरोपी दिल्ली दंगों की कथित साजिश से जुड़े मामले में लंबे समय से जेल में बंद हैं।

पांच आरोपियों को मिली जमानत
वहीं, कोर्ट ने मामले में अन्य पांच आरोपियों को राहत देते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि इन आरोपियों की भूमिका और परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए उन्हें जमानत का लाभ दिया जा सकता है।
यूएपीए के तहत दर्ज है मामला
दिल्ली दंगों की इस ‘बड़ी साजिश’ से जुड़े मामले में आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) समेत अन्य गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज है। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि फरवरी 2020 में हुए दंगों के पीछे एक संगठित साजिश थी।
राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक और कानूनी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। जहां एक ओर उमर खालिद और शरजील इमाम के समर्थकों ने निराशा जताई है, वहीं पांच आरोपियों को जमानत मिलने को राहत के रूप में देखा जा रहा है।
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