
Raipur: मामूली विवाद में दो युवकों की हत्या, पिता-पुत्र सहित 4 दोषियों को दोहरा आजीवन कारावास
रायपुर, 2 सितंबर 2025: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक मामूली विवाद के चलते दो युवकों की निर्मम हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने चार दोषियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस जघन्य हत्याकांड की सुनवाई के दौरान कुल 27 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिनके आधार पर यह फैसला सुनाया गया।

हत्या का कारण बना मामूली विवाद
अतिरिक्त लोक अभियोजक पूजा मोहिते ने बताया कि यह घटना 30 दिसंबर 2024 की रात को चंगोराभाटा के शहीद वीरनारायण सिंह चौक के पास हुई। उस रात कृष्णा यादव और सचिन बडोले अपने दोस्तों के साथ वहां बैठे थे। इसी दौरान उसी मोहल्ले के दिलेन्द्र साहू (19), उनके दोस्त दुर्गेश साहू (23), उनके भाई कुमार साहू (19), और डीडी नगर निवासी एक अन्य व्यक्ति के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि चारों आरोपियों ने मिलकर कृष्णा और सचिन पर हमला कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप दोनों की मौत हो गई।

पुलिस जांच और गवाहों के बयान बने आधार
पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए केस डायरी तैयार की और सभी सबूतों को व्यवस्थित रूप से कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान 27 गवाहों के बयानों ने इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गवाहों की गवाही और पुलिस की ठोस केस डायरी के आधार पर विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने चारों आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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