
कोरोना काल में नशे का कारोबार: अफीम तस्कर को 10 साल की सजा, गांजा-हीरोइन बेचने वाले को 4 साल की कैद
रायपुर, 03 अक्टूबर 2025: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए विशेष न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में दोषियों को सजा सुनाई है। अफीम बेचने के एक मामले में दोषी को 10 साल की सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई, जबकि गांजा और हीरोइन बेचने के एक अन्य मामले में दोषी को 4 साल की कैद और 90 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। दोनों मामलों की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों के बयान पेश किए, जिनके आधार पर यह फैसला सुनाया गया।

1 साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान
विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस की केस डायरी और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर दोनों दोषियों को सजा सुनाई गई। विशेष लोक अभियोजक केके चंद्राकर ने बताया कि पहले मामले में हीरापुर निवासी हरप्रीत सिंह (32) को 21 मार्च 2020 की रात 9:45 बजे रिंग रोड पर शीतला मंदिर के पास संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए पकड़ा गया था। आमानाका पुलिस की टीम ने तलाशी के दौरान उसकी मोटरसाइकिल से 310 ग्राम अफीम बरामद की। इस मामले में हरप्रीत सिंह को 10 साल की सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में उसे 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
गांजा और हीरोइन तस्करी में भी सजा
दूसरे मामले में गांजा और हीरोइन बेचने के दोषी को 4 साल की कैद और 90 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में भी ठोस साक्ष्य और गवाहों के बयान पेश किए, जिसके आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया। अर्थदंड न चुकाने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
नशे के खिलाफ सख्ती
विशेष लोक अभियोजक केके चंद्राकर ने बताया कि दोनों मामलों में पुलिस और अभियोजन पक्ष ने मिलकर मजबूत साक्ष्य जुटाए, जिसके कारण दोषियों को कठोर सजा सुनाई गई। उन्होंने कहा कि नशे का अवैध कारोबार समाज के लिए गंभीर खतरा है, और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। यह फैसला नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के लिए एक चेतावनी है कि कानून अपना काम पूरी सख्ती से करेगा।
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