
कांग्रेस विधायक Baleshwar Sahu को मिली सशर्त जमानत, आज शाम जेल से होंगे रिहा
जांजगीर-चांपा। किसान से करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत देते हुए रिहा करने का आदेश दिया है। जमानत आदेश जारी होते ही यह स्पष्ट हो गया कि विधायक साहू आज शाम जिला जेल से बाहर आएंगे।
कोर्ट से राहत, राजनीतिक हलकों में हलचल
बता दें कि विधायक बालेश्वर साहू को इससे पहले 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था। जमानत मिलने के बाद कांग्रेस समर्थकों में खुशी का माहौल है, वहीं इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। खास बात यह रही कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में जिला जेल पहुंचकर विधायक साहू से मुलाकात की थी, जिसके बाद इस प्रकरण ने और तूल पकड़ लिया।

क्या है पूरा मामला?
चांपा थाना, जिला जांजगीर-चांपा में विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 और 34 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज है। आरोप है कि विधायक साहू ने वर्ष 2015 से 2020 के बीच सहकारी बैंक बम्हनीडीह में मैनेजर रहते हुए अपने अधीनस्थ गौतम राठौर के साथ मिलकर
- किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर
- फर्जी दस्तावेज तैयार कर
- किसान राजकुमार शर्मा से 42.78 लाख रुपये की ठगी की।
जांच और जेल तक का सफर
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विजय पाण्डेय ने विशेष जांच टीम गठित की थी। जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया।।CJM न्यायालय ने चालान स्वीकार करते हुए जेल वारंट जारी किया था और रेगुलर बेल याचिका खारिज कर विधायक को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया था।
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