
Coal India का बड़ा फैसला: दुर्घटना में मौत पर आश्रितों को मिलेगा 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि
कोरबा से प्रकाशित खबर के अनुसार, कोल इंडिया ने कोयला खदानों में कर्मचारियों की दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि (एक्सग्रेशिया) को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का बड़ा निर्णय लिया है। यह आदेश विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर जारी किया गया है और 26 जून 2025 से प्रभावी हो चुका है।

इस नए निर्देश के अनुसार, रोजगार के दौरान या कार्य से संबंधित किसी दुर्घटना में मृत अधिकारियों और कर्मचारियों के सबसे करीबी आश्रितों को 25 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। यह अनुग्रह राशि अब ठेका श्रमिकों पर भी लागू होगी, जिसके तहत जिस ठेकेदार के कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु होगी, वह मुआवजा रकम भुगतान करेगा।
केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में कोल इंडिया कर्मचारियों के लिए नई वर्दी, कॉर्पोरेट वेतन पैकेज और बढ़ी हुई अनुग्रह राशि की घोषणा की थी। इस योजना के तहत नियमित कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए और ठेका कर्मचारियों को 40 लाख रुपए का बीमा कवरेज भी मिलेगा।
कोल इंडिया में 2 लाख 15 हजार से अधिक नियमित कर्मचारी और 44 हजार संविदा कर्मचारी पहले ही इस बीमा सुविधा से जुड़े हुए हैं। कर्मचारियों को इसके लिए कोई अतिरिक्त बीमा प्रीमियम नहीं देना होगा। यह सुविधा प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के साथ समझौते के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

इस फैसले से कोयला क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा और राहत मिलेगी, जो दुर्घटना जैसी अप्रत्याशित स्थिति में मददगार साबित होगी।
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